छत्तीसगढ़
जादू-मंत्र से पैसा दोगुना करने का झांसा, पिता-पुत्र गिरफ्तार
Shantanu Roy
18 Feb 2026 11:36 PM IST

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Baloda Bazar. बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र में जादू-मंत्र के जरिए पैसे कई गुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर दो अलग-अलग गांवों के लोगों से करीब पांच लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रायपुर जिले के खरोरा इलाके के ग्राम धौराभाठा के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीनदयाल जांगड़े (66) और उसके बेटे पुरुषोत्तम जांगड़े (35) के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से लोगों को जादू-टोना और तंत्र-मंत्र के नाम पर झांसा देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। शिकायत मिलने के बाद पलारी पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।
पहला मामला ग्राम बलौदी निवासी नोहर यादव से जुड़ा है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2022 में दीनदयाल जांगड़े और उसका बेटा पुरुषोत्तम जांगड़े उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों ने जादू-मंत्र के माध्यम से पैसे कई गुना करने का दावा करते हुए उन्हें प्रलोभन दिया। आरोपियों की बातों में आकर नोहर यादव ने 18 अक्टूबर 2022 को तीन लाख रुपए नकद दे दिए। हालांकि, न तो उन्हें रकम दोगुनी मिली और न ही उनकी मूल राशि वापस की गई। दूसरा मामला ग्राम रामपुर निवासी पराग कटियार से संबंधित है। पराग कटियार ने पुलिस को बताया कि 2 नवंबर 2022 को यही दोनों आरोपी उनके घर पहुंचे और पैसे बढ़ाने का झांसा दिया। आरोपियों ने तंत्र-मंत्र के जरिए लाभ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए उनसे दो लाख रुपए ले लिए। जब पीड़ित ने अपनी राशि वापस मांगी, तो आरोपियों ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर पराग कटियार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
दोनों मामलों में पीड़ित लंबे समय तक आरोपियों के संपर्क में रहे और पैसे वापस पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज किया। पहले प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत मामला कायम किया गया, जबकि दूसरे मामले में ठगी के साथ-साथ धारा 506 (आपराधिक धमकी) भी जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर पलारी थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम धौराभाठा से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की घटनाओं को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और पांच हजार रुपए नगद जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने आम नागरिकों से अपील की है कि जादू-टोना, तंत्र-मंत्र या पैसा दोगुना करने जैसे झूठे प्रलोभनों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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