छत्तीसगढ़

नशीले इंजेक्शन सप्लायर को 10 साल की सजा

Nilmani Pal
7 Jan 2026 11:35 AM IST
नशीले इंजेक्शन सप्लायर को 10 साल की सजा
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छग

बिलासपुर. कोर्ट ने नशे के सौदागर को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना पटाने की सजा सुनाई है. 22 जून 2023 को सिविल लाइन थाना के एएसआई राजेश्वरधर दीवान को सूचना मिली कुदूदण्ड गायत्री मंदिर के पास हरिकृष्ण प्रधान के किराए के मकान में रहने वाला धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप नशीले इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है. उन्होंने मौके पर दबिश देकर धन्नू को पकड़कर 6400 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किया था. जिसकी कीमत 1 लाख 75 हजार 500 रुपए थी. एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप को 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना पटाने की सजा सुनाई है.

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लंबे अरसे से क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले शहर के खाईवालों के घरों में पुलिस ने दबिश. इस दौरान 2 से 3 खाईवालों को पकड़ा गया है. पुलिस की कार्रवाई से खाईवालों में हड़कंप मच गया है. एसएसपी रजनेश सिंह ने आगामी आईपीएल के पूर्व शहर में संगठित रूप से क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों की जन्म कुंडली तैयार कर सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह परिहार को पृथक से टीम बनाकर खाइवालों के घर में दबिश देकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सीएसपी परिहार ने मंगलवार को अलग-अलग थानों के पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर शहर में क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले खाई वालों के घर में दबिश दी. पुलिस की एकाएक करवाई से शहर के खाईवालों में हड़कंप मच गया. कई खाईवाल शहर छोड़कर भाग गए. पुलिस ने तीन चार खाई वालों को पकड़कर उनसे पूछताछ करने में लगी हुई है. एसएसपी सिंह ने कहा सीएसपी सिविल लाइन को टीम बनाकर शहर में क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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