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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में विशेष दंडाधिकार प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) संख्या 11/2021 में अदालत ने 7 अक्टूबर, 2025 को अपना निर्णय घोषित किया। यह मामला पुराने अंग्रेजी शराब दुकान के पास स्थित संतोषी नगर, बाईपास रोड, थाना टिकरापारा क्षेत्र का है। निर्णय के अनुसार, अभियुक्तों पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(C) के तहत आरोप लगाया गया था। यह आरोप 9 दिसंबर, 2021 की रात लगभग 23:45 बजे की घटना से संबंधित है। आरोपी मोहम्मद समेत अन्य अभियुक्तों पर नशीली दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण और संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था।
फॉर्म-एफ में अदालत ने अपने निर्णय का विवरण निम्नानुसार दिया है:
अदालत के अनुसार, अभियुक्तों ने न केवल स्वापक औषधि अधिनियम का उल्लंघन किया, बल्कि बनाए गए नियम और आदेशों का भी उल्लंघन किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की। इस फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा कि नशीले पदार्थों के मामलों में राज्य प्रशासन पूरी तरह सजग है और ऐसे मामलों को रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि नशीली दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के सेवन और व्यापार के खिलाफ कड़े कानून हैं, और किसी को भी इनका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। यह प्रकरण राज्य में नशीली दवाओं के विरुद्ध कड़े कदमों की आवश्यकता और कार्रवाई के महत्व को उजागर करता है। अदालत के इस फैसले से यह संदेश गया है कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई समय पर और सख्ती से होगी।
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