छत्तीसगढ़

सिलतरा फैक्ट्री में गांजा,चरस, अफीम और नशीली सिरप का नष्टीकरण

Nil dhankar
9 July 2026 5:01 PM IST
सिलतरा फैक्ट्री में गांजा,चरस, अफीम और नशीली सिरप का नष्टीकरण
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रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन के विभिन्न थानों में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों का अधिनियम में निहित प्रावधानों, न्यायालय के आदेशों एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया।

उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिशा-निर्देशों एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित प्रावधानों के अनुरूप गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा पुलिस उपायुक्त (उत्तर जोन) मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर जोन) आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त (उरला) पूर्णिमा लामा, उपायुक्त, आबकारी रायपुर डॉ. प्रवीण वर्मा तथा थाना प्रभारियों की उपस्थिति में जायसवाल NECO प्लांट, सिलतरा में नष्टीकरण की कार्यवाही संपादित की गई।

उक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में नॉर्थ जोन क्षेत्रांतर्गत 43 एन.डी.पी.एस. प्रकरणों में जप्त 160.722 किलोग्राम गांजा, 100 ग्राम डोडा चूरा, 236 ग्राम अफीम, 2,734 नग प्रतिबंधित टेबलेट तथा 503 नग प्रतिबंधित कफ सिरप को जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय मानकों एवं प्रचलित वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए जायसवाल NECO प्लांट, सिलतरा के फर्नेस में विधिवत् नष्ट किया गया।

पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जप्त मादक पदार्थों का समयबद्ध एवं विधिसम्मत नष्टीकरण अवैध मादक पदार्थों की पुनः अवैध उपयोग की संभावना को समाप्त करने तथा समाज को नशामुक्त एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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