छत्तीसगढ़

बेटी-दामाद ने की बुजुर्ग की हत्या, गमछा से घोंट दिया गला

Nil dhankar
15 July 2026 5:38 PM IST
बेटी-दामाद ने की बुजुर्ग की हत्या, गमछा से घोंट दिया गला
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सरगुजा। बेटी-दामाद ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। प्रार्थी माईकल टोप्पो साकिन द्वारा 14/07/26 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 14/07/26 के शाम करीब 04/00 बजे बासांझाल बालापानी का राजू कोरवा फोन कर बताया कि लोहर साय कोरवा को उसके बेटी सोनकुंवारी और उसका दामाद बंधन कोरवा दोनों मिलकर साफी (गमछा) से गला में लपेट कर गला दबा कर पटक पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिये हैं सूचना पाकर प्रार्थी राजू कोरवा के साथ मौके पर जाकर देखा तब लोहर साय उसके दामाद बंधन कोरवा के घर के परछी में मरा पड़ा था जमीन पर गिरा हुआ था और खुन को मृतक की बेटी सोन कुंवारी गोबर से लिप पोत दी थी, मृतक की पुत्री सोन कुंवारी तथा बंधन से पुछताछ किया तब बताये कि घटना दिनांक के सुबह लोहर साय अपनी पत्नी रामपति को मोटर सायकल का किस्त नहीं पटाने की बात पर मारपीट किया था तथा बेटी दामाद के घर आकर भी मोटर सायकल का किस्त पटाने के लिए रूपये पैसे की मांग कर झगड़ा विवाद कर रहा था तब दोनों पति पत्नी मिल कर लोहर साय के गले में पहने साफी (गमछा) का फंदा बना कर गला घोंटकर जमीन मे पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिये हैं जमीन मे खुन गिरा था जिसे गोबर से लिप पोत दिये है, मृतक लोहर साय कोरवा को उसकी पुत्री सोन कुवांरी तथा दामाद बधंन कोरवा सांफी (गमछा) से गला घोट कर तथा पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिए हैं, प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में थाना बतौली में अपराध क्रमांक 87/26 धारा 103(1), 238, 3(5) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा थाना बतौली पुलिस टीम को मामले में त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कर मृतक के शव का पी. एम. कराया गया, मौक़े के निरीक्षण के दौरान जमीन में मृतक के गिरे खून को साक्ष्य विलोपित करने हेतु गोबर से लिपना पोतना पाया गया, डॉक्टर साहब द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना बताया गया है, घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेख किया, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम *(01) बंधन कोरवा आत्मज स्व. नधिया कोरवा उम्र 40 वर्ष साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली (02) सोन कुंवारी पति बंधन कोरवा उम्र 35 वर्ष साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली* का होंना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताये की मृतक लोहार साय घटना दिनांक को गाड़ी का किश्त पटाने के लिए रुपये पैसे की मांग करते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिस बात से आरोपीगण आवेश में आकर मृतक लोहार साय के गले में पहने हुए साफी (गमछा) से लोहार साय का गला घोंटकर पटक कर मारपीट कर हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किये है, एवं साक्ष्य विलोपित करने हेतु जमीन में लगे खून को गोबर से लिपना बताया गया है, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

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