छत्तीसगढ़
कोर्ट में संकट! अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश के खिलाफ खोला मोर्चा
Shantanu Roy
21 March 2025 5:09 PM GMT

x
छग
Mungeli. मुंगेली। जिला अधिवक्ता संघ ने कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि न्यायाधीश का व्यवहार लंबे समय से अनुचित रहा है, जिससे अधिवक्ताओं को न्यायालयीन कार्य में कठिनाई हो रही है। संघ ने न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया और चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर स्थानांतरण नहीं हुआ तो वे जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। संघ के अध्यक्ष राजमन सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि न्यायाधीश के व्यवहार को लेकर पहले भी अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया था।
उच्च न्यायालय को इस संबंध में सूचित किया गया था। उस समय जिला न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद बहिष्कार वापस ले लिया गया था, लेकिन न्यायाधीश के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। 20 मार्च को कुटुंब न्यायालय में पैरवी के दौरान न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद संघ में आक्रोश फैल गया। इसके बाद संघ ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग उठाई। यदि जल्द ही स्थानांतरण नहीं किया गया तो अधिवक्ता संघ न्यायालयीन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करेगा। इस निर्णय की जानकारी जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई है।
Tagsमुंगेली न्यायालय विवादअधिवक्ता संघ बहिष्कारकुटुंब न्यायालय स्थानांतरणन्यायाधीश पर आरोपवकीलों का विरोधMungeli Court ProtestAdvocates BoycottFamily Court Transfer DemandJudge MisconductLawyers Protestछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेChhattisgarh news in hindiChhattisgarh newsChhattisgarh latest newsChhattisgarh news updateChhattisgarh Hindi news todayजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news

Shantanu Roy
Next Story