छत्तीसगढ़

नशीली कैप्सूल बेचने वाले कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई

Nil dhankar
9 July 2026 5:39 PM IST
नशीली कैप्सूल बेचने वाले कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई
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धमतरी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में अवैध गांजा, मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा मजबूत साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने में लगातार सफलता मिल रही है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

कुरूद पुलिस को 17-06-2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि चरमुड़िया पुल स्थित संगवारी ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है।की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कुरूद पुलिस ने आरोपी शेख फिरोज उर्फ फिज्जू (42 वर्ष), निवासी रिसाईपारा, धमतरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 576 नग नशीले कैप्सूल एवं बिक्री रकम 210/-रूपये, कुल मशरूका 4,332/-रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। तथा आरोपी के विरुद्ध थाना कुरुद में अपराध क्रमांक 413/2023, धारा 21(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।

न्यायालय का निर्णय

प्रकरण में धमतरी पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि धमतरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सशक्त अनुसंधान के सामने ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचना संभव नहीं है।

दोषसिद्ध आरोपी

शेख फिरोज उर्फ फिज्जू पिता शेख हनीफ उम्र 42 वर्ष, साकिन रिसाई पारा धमतरी,थाना सिटी कोतवाली धमतरी

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