छत्तीसगढ़

कोर्ट ने सट्टा खाईवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, गिरफ्तारी जल्द

Nilmani Pal
19 Feb 2026 5:37 PM IST
कोर्ट ने सट्टा खाईवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, गिरफ्तारी जल्द
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मुंगेली। जिला सत्र न्यायालय ने फरार चल रहे सट्टा खाईवाल योगेंद्र शर्मा उर्फ ‘किंग लाला’ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। थाना चिल्फी में धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश गिरजा देवी मेरावी ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और संगठित अपराध में उसकी कथित संलिप्तता को गंभीर मानते हुए यह आदेश पारित किया है।

बता दें कि मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की। इससे पूर्व भी आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वैधानिक कार्रवाई में पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। प्रकरण की शुरुआत 2 नवम्बर 2025 को हुई, जब थाना चिल्फी पुलिस ने ग्राम रैतरा खुर्द स्थित हनुमान मंदिर के पास छापेमारी की। इस दौरान संजय साहू को आम लोगों को रुपये-पैसे का लालच देकर मोबाइल और कागज के माध्यम से सट्टा पट्टी लिखाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। तलाशी में उसके कब्जे से 75,700 रुपये नकद, सट्टा पट्टी से जुड़े दस्तावेज, एक डॉट पेन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, व्हाट्सएप के जरिए सट्टा संचालित किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पूछताछ में संजय साहू ने खुलासा किया कि वह सट्टा से प्राप्त रकम का 7 प्रतिशत कमीशन योगेंद्र शर्मा को देता था। लगातार अपराध की पुनरावृत्ति और वित्तीय लेन-देन के साक्ष्य मिलने के बाद मामले को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया।


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