छत्तीसगढ़

टूल्लू पम्प से पीने का पानी खीचने वालो पर निगम की बड़ी कार्यवाही, 12 मशीनें जब्त

Nilmani Pal
27 May 2024 9:06 AM GMT
टूल्लू पम्प से पीने का पानी खीचने वालो पर निगम की बड़ी कार्यवाही, 12 मशीनें जब्त
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छग

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर जोन 03 कार्यालय क्षेत्र में जल प्रदाय के दौरान टूल्लू पम्प के माध्यम से पानी खीचने वाले के विरूद्व कार्यवाही करते हुए मौके पर 12 टूल्लू पम्प को निगम ने किया जप्त।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव को शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग ऐसे है, पानी सप्लिाई के दौरान मोटर टूल्लू पम्प लगाकर पानी खींच ले रहे है जिससे दुसरे बस्तीयो में पानी का सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है उसको देखते हुए आयुक्त ने सभी जोन आयुक्तो को निर्देशित किया की रोज सुबह अपने क्षेत्रो में जाए जहाॅ पर भी अवैघ रूप से टूल्लू पम्प लगाकर पानी खींचा जा रहा है उस पर कार्यवाही करें। जिससे गर्मी के दिनो में अंतिम छोर तक पानी पहुॅचे सभी नागरिको को शुद्व पेयजल मिले। इसके लिए सभी जोन आयुक्त अपने अपने क्षेत्र का प्रातः भ्रमण कर रहे है। ताकि जल प्रदाय के दौरान टूल्लू पम्प के माध्यम से पानी खीचने वाले के विरूद्व कार्यवाही की जा सके। जोन क्रं. 03 वार्ड 34 एवं 35 मिलन चैंक के पास नागरिको एवं व्यवसायी द्वारा टूल्लू पम्प लगाकर पानी खीचा जा रहा था, जिसे जप्त किया गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नगर निगम के अमला को देखकर के अपने पंप को छिपा दिए दरवाजा बंद कर दिए पूछने पर बोले हम मोटर नहीं चलाते हैं इस कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, कार्यपालन अभियंता भेश्राम सिन्हा, सहायक अभियंता आलोक पसीने, उपअभियंता मरकाम, कृष्णा जंद्येल, सुपरवाईजर श्याम कुमार आदि उपस्थित रहे।

यह कार्यवाही नगर निगम के जोन 01,02 एवं 04 में भी जारी है। आयुक्त श्री ध्रुव ने सभी नागरिको से अपील की है कि निगम का उददेश्य है कि हर नागरिक को शुद्व पेयजल मिले। आप सब भी सहयोग करे किसी प्रकार से टूल्लू पम्प लगाकर अवैध रूप से पानी का दोहन करना कानून अपराध है। पकड़े जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। बिजली की भी कटौती भी हो सकती है। सनद रहे की जब लोग शुरू में मोटर से पानी खीच लेते है तो पानी सप्लाई का प्रेशर कम हो जाता है जिससे आगे के बस्तीयो में जल प्रवाह की गति रूक जाती है।

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