छत्तीसगढ़

स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा भर्ती स्थगित

Nilmani Pal
1 Jun 2026 3:20 PM IST
स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा भर्ती स्थगित
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छग

बलौदाबाजार। जिले में संचालित 16 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त 57 पदों पर संविदा भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। उपरोक्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों हेतु संविदा भर्ती केन्द्रीयकृत परीक्षा संचालनालय द्वारा आयोजित कराई जायेगी।

निर्धारित समययाधि में डाक नहीं पहुंचाने पर डाक विभाग को मानसिक क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय करने के आदेश

तय समयावधि में डाक नहीं पहुंचाये जाने के कारण सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपओक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा डाक विभाग को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए डाक शुल्क एवं मानसिक क्षति पूर्ति राशि परिवादी को प्रदाय करने का आदेश दिया गया है।

लवन निवासी परिवादिनी पूनम चौहान द्वारा तीन अलग अलग पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र डाकघर लवन से स्पीड पोस्ट के माध्यम से 12 मार्च 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार -भाटापारा को प्रेषित किया गया।आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 17 मई 2025 थी। सम्बंधित विभाग द्वारा उक्त तीनो बंद लिफाफे 19 मई 2025 को ही लेने से इंकार कर प्रेषक को वापस प्रेषित कर दिया गया।उक्त पत्र परिवादिनी को 24 मार्च 2025 को प्राप्त हुये।डाक विभाग की सेवा में लापरवाही के कारण परिवादिनी उक्त संविदा पदों में से एक पद में भर्ती होने का अवसर चूक गई। परिवादिनी द्वारा समयावधि में डाक नहीं पहुंचने तथा डाक विभाग की लापरवाही के कारण मानसिक पीड़ा आदि की क्षतिपूर्ति राशि हेतु जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि विरोधी पक्षकार द्वारा अनेक कारणों से डाक को तय समय पर नहीं पहुंचाया गया जो विरोधी पक्षकार का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

विरोधी पक्षकार की ओर से समुचित साधनों का उपयोग न कर सेवा में कमी प्रमाणित किया गया है। परोक्त कृत्य से परिवादिनी को वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत करना पड़ा जिससे उसे मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति राशि विरोधी पक्षकार से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इसलिए विरोधी पक्षकारगण उपडाकपाल लवन तथा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुये डाक के एवज में लिए शुल्क की राशि 123 रुपए एवं परिवादिनी को मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 10000 रुपए तथा वाद-व्यय हेतु 3000 रूपये प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया है।

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