छत्तीसगढ़

उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की दिलाई बीमा क्षतिपूर्ति राशि

Nilmani Pal
20 Jun 2025 3:31 PM IST
उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की दिलाई बीमा क्षतिपूर्ति राशि
x

बलौदाबाजार। बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने बीमा कंपनी क़ो सेवा का दोषी मानते हुए वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति राशि 90767 रुपये ब्याज समेत भुगतान करने आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक प्रहलाद प्रसाद जायसवाल की सेंट्रो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बीमा कंपनी द्वारा आवेदक से प्रीमियम राशि 6370 रुपये प्राप्त कर बीमा किया था। क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन के विरुद्ध कोई बीमा राशि प्रदान नहीं करते हुए दावा निरस्त कर दिया।

आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य हरजीत सिंह चावला एवं शारदा सोनी ने दास्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण उपरांत बीमा कम्पनी क़ो सेवा में कमी का दोषी मानते हुए

चोला मण्डलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि 90767 रुपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने एवं 45 दिन के भीतर अदा नहीं किये जाने पर आदेश दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिये जाने का निर्णय सुनाया।

Next Story
null