छत्तीसगढ़

दुर्घटना में मृतक के परिजन को दो लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

Nilmani Pal
18 Aug 2025 1:53 PM IST
दुर्घटना में मृतक के परिजन को दो लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत
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महासमुन्द। दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख रूपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें बालसी केन्द्रीय विद्यालय के पास सरायपाली में टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में विरेन्द्र नगर सरायपाली निवासी श्री गुरूमुख सिंह सलूजा की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि एवं पत्नी रजिन्दर कौर सलूजा को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

आर.बी.सी. 6-4 के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बरबसपुर की मृतिका रामबाई निर्मलकर के पति श्री बलराम निर्मलकर के लिए चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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