छत्तीसगढ़

सिनेमा घर संचालक को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

Nilmani Pal
10 Feb 2023 5:54 AM GMT
सिनेमा घर संचालक को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई के सुरेश कोठारी और अंजय सुराणा‌ की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें मिराज गीत सिनेमा का संचालन फिर से शुरू करने के लिए अंतरिम राहत मांगी गई थी। संपदा न्यायालय के आदेश पर बीते शनिवार को भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग ने राजस्व बकाया होने के कारण सिविक सेंटर स्थित मिराज गीत सिनेमा और उसके पास स्थित लाइफ फिटनेस जिम को सील कर दिया था।‌

सिनेमा के प्रबंधन ने इसे दोबारा खुलवाने के लिए याचिका दायर की थी। मिराज गीत सिनेमा और लाइफ फिटनेस जिम पर करीब 6 करोड़ 92 लाख का बकाया है। राशि नहीं चुकाने के कारण संपदा न्यायालय ने इन्हें शनिवार को सील करके इन दोनों संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस मामले में मिराज एंटरटेनमेंट लिमिटेड की ओर से उनके अधिवक्ता स्पष्ट किया है कि हम मॉल के मालिक के साथ एक समझौते के तहत थिएटर का संचालन कर रहे हैं। उनके बीच के संपत्ति विवाद से मिराज कंपनी का कोई लेना देना नहीं है।


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