पंजीयन शुल्क गाईड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट एक वर्ष के लिये और बढ़ाई गयी, प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी मंजूरी
75 लाख तक के आवासीय मकानों और फ़्लैट के विक्रय पर पंजीयन शुल्क की दरों में 2 प्रतिशत की छूट भी एक वर्ष के लिये बढ़ाई गयी । रायपुर 31 मार्च 2021 - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीयन शुल्क गाईड लाइन्स की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी हैं । इसके तहत अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली प्रचलित गाईड लाइन दर वितीय वर्ष 2021 -22 में भी यथावत रहेगी ।
इसके साथ ही 75 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैटस के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क गाईड लाइन मूल्य के 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया हैं । परिवार के सदस्यों से भिन्न पक्ष को विक्रय , विनिमय और दान की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में पंजीयन शुल्क गाईड लाइन मूल्य का 4 प्रतिशत ही रखा गया हैं ।