छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: बालक से अप्राकृतिक सेक्स मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा

Shantanu Roy
16 Sep 2021 4:21 PM GMT
छत्तीसगढ़: बालक से अप्राकृतिक सेक्स मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जांजगीर-चांपा। बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) खिलावन राम रिगरी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार अकलतरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 सितंबर 2020 को पीड़ित बालक और उसका भाई अपने पड़ोसी के बाड़ी में खेलने गये थे तथा पीडित बालक की मां घर पर थी।

दोपहर लगभग 2 बजे पीड़ित बालक का छोटा भाई घर आकर अपनी मां को बताया कि लवकेश पुरे पिता राजेंद्र कुमार पुरे पीड़ित बालक के मुंह को दबाकर अपने घर ले गया है जो वापस नहीं आया है। इस पर पीडित बालक की मां उसके घर गई तो देखी कि आरोपित के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। तब उसने आवाज देकर बालक को छोड़ने को बोली तो लवकेश दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला और दरवाजे को बंद कर दिया।

बालक रो रहा था और वह कपड़े नहीं पहना था तथा पूछने पर बताया कि आरोपति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित बालक की मां ने पति के घर आने पर उसे घटना की जानकारी दी, तब उन्होंने गांव के उपसरपंच को घटना के बारे में बताया और घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अकलतरा में की। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपित युवक के खिलापᆬ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित अमरताल थाना अकलतरा निवासी लवकेश पुरे पिता राजेंद्र कुमार पुरे को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 342 के अपराध के लिए 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदण्ड, तथा धारा 377 व धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने कमशः 10 दिन व 100 दिन का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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