छत्तीसगढ़

चैतन्य बघेल को जमानत नहीं झटका

Nilmani Pal
8 Oct 2025 5:52 PM IST
चैतन्य बघेल को जमानत नहीं झटका
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रायपुर। शराब घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, चैतन्य बघेल 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर है।

EOW की जांच और प्रमुख खुलासे

EOW अधिकारियों ने बताया कि रिमांड के दौरान चैतन्य बघेल से अहम जानकारियां मिली हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में शराब घोटाले के दायरे में और लोग भी आ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल पर आरोप लगाया है कि उन्हें शराब घोटाले से कुल 16.70 करोड़ रुपये मिले। इस अवैध धन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर कानूनी रूप देने की कोशिश की गई। ED की जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में 13-15 करोड़ रुपए निवेश किए गए, जबकि रिकॉर्ड में केवल 7.14 करोड़ दिखाए गए। इसके अलावा, कंपनी ने ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए कैश दिए, जिसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि त्रिलोक सिंह ढिल्लो ने 19 फ्लैट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए बघेल डेवलपर्स को ट्रांसफर किए। फ्लैट्स उनके कर्मचारियों के नाम पर खरीदे गए, लेकिन भुगतान ढिल्लो ने स्वयं किया। ED ने इसे पूर्व-योजना के तहत चैतन्य तक ब्लैक मनी पहुंचाने की रणनीति बताया। भिलाई के एक ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए उधार दिए, जिन्हें बघेल की कंपनियों में लोन के रूप में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद, ज्वेलर्स ने बघेल की कंपनी से 6 प्लॉट खरीदे, जिनकी कीमत 80 लाख रुपए थी। ED का कहना है कि यह भी घोटाले से जुड़ी राशि थी।

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