छत्तीसगढ़

CG: लोहे की तलवार से युवक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
29 July 2025 6:30 PM IST
CG: लोहे की तलवार से युवक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार
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Baloda Bazaar. बलौदाबाजार। कसडोल नगर में आपसी विवाद ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया जब एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते लोहे की धारदार तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कसडोल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

घटना का विवरण
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार देर शाम कसडोल नगर के वार्ड क्रमांक 11 के पास की है। घायल प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई के साथ घर के बाहर बैठा था, तभी मोहल्ले का ही रहने वाला एक युवक, जो पहले से ही उनसे किसी बात को लेकर रंजिश रखता था, अचानक तलवार लेकर वहां पहुंचा और दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने सबसे पहले प्रार्थी के भाई पर तलवार से वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। इसके बाद उसने प्रार्थी पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया और आरोपी को पकड़ लिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती
इस घटना में घायल दोनों भाइयों को तत्काल कसडोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बलौदाबाजार रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार तलवार के गहरे घाव के कारण काफी खून बह चुका था, हालांकि समय पर इलाज शुरू होने से स्थिति नियंत्रण में है।

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और
पीड़ित
पक्ष के बीच पिछले कुछ महीनों से किसी पारिवारिक या आपसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। कई बार कहासुनी और झगड़े की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन इसे लेकर कभी मामला दर्ज नहीं कराया गया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने यह हिंसक कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही कसडोल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 294, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
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