छत्तीसगढ़

CG: कच्ची महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

Shantanu Roy
9 Nov 2025 6:16 PM IST
CG: कच्ची महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार
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छग
Raigarh. रायगढ़। जिले की भूपदेवपुर थाना पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कांशीचुआ में दबिश दी। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आरोपी देवी प्रसाद खड़िया के घर से लगे बाड़ी में छापा मारकर कुल 7 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, थाना भूपदेवपुर में पदस्थ प्र.आर. 810 जगदीश नायक अपने हमराह दल—प्र.आर. 85, आर. 708 और म.आर. 204—के साथ शनिवार 8 नवंबर को देहात भ्रमण एवं जुर्म-जरायम की रोकथाम के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कांशीचुआ निवासी देवी प्रसाद खड़िया पिता दुकालू खड़िया (उम्र 29 वर्ष) अपने घर के समीप स्थित बाड़ी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कार्रवाई से पहले उपस्थिति गवाहों पिनलाल राठिया और राजेश साहू को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर साथ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर और बाड़ी में दबिश दी। तलाशी के दौरान बाड़ी के एक कोने में प्लास्टिक थैले में छिपाकर रखी गई एक पीले रंग की 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 5 लीटर कच्ची महुआ शराब, तथा दो प्लास्टिक की बोतलों (प्रत्येक 1 लीटर) में अतिरिक्त शराब बरामद की गई। इस प्रकार कुल 7 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 700 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने जब आरोपी से शराब रखने और बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगा, तो उसने किसी भी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। आरोपी ने लिखित रूप में यह स्वीकार किया कि उसके पास शराब रखने या बेचने की कोई अनुमति नहीं है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही शराब को जप्त कर आरोपी देवी प्रसाद खड़िया को गिरफ्तार किया।

थाना प्रभारी के अनुसार, यह कार्रवाई शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत की गई है। ग्रामीण इलाकों में लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग महुआ शराब बनाकर उसे खुले में बेच रहे हैं, जिससे न केवल स्वास्थ्य को खतरा बढ़ रहा है, बल्कि अवैध कारोबार भी फल-फूल रहा है। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 00/25 दर्ज कर धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। बरामद शराब को पुलिस
कब्जे
में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। भूपदेवपुर थाना पुलिस ने बताया कि शराब बिक्री में शामिल अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी बड़े अवैध नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि अगर उनके आसपास इस तरह की गतिविधियां हो रही हों, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध शराब बनाने, रखने या बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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