छत्तीसगढ़

CG: खैरागढ़ में कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर डीजे जब्त

Shantanu Roy
25 April 2026 9:05 PM IST
CG: खैरागढ़ में कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर डीजे जब्त
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Khairagarh. खैरागढ़। जिला केसीजी के थाना खैरागढ़ क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वार्ड क्रमांक 19 टिकरापारा में एक शादी समारोह के दौरान बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे/धुमाल बजाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साउंड सिस्टम जब्त किया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 25 अप्रैल 2026 की रात लगभग 11:05 बजे सूचना प्राप्त हुई कि शादी समारोह में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना खैरागढ़ की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया।

जांच में पाया गया कि आदित्य सारथी पिता मनोज सारथी, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17 दाऊचौरा, खैरागढ़ द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के डीजे सिस्टम का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत साउंड सिस्टम को जप्त कर लिया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02/2026 के अंतर्गत धारा 4 एवं 15 के तहत मामला दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए अर्थदंड से दंडित किया। इस कार्रवाई को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और बिना अनुमति डीजे संचालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषकर शादी समारोह और अन्य आयोजनों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। थाना खैरागढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के मामलों में बिना किसी ढील के कार्रवाई जारी रहेगी। बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साउंड सिस्टम जप्त किए जाएंगे।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भी परेशानी होती है। इसी कारण नियमों का पालन आवश्यक है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यह संदेश गया है कि बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर अब पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी आयोजन में नियमों का पालन करें और अनुमति लेकर ही डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग करें।
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