छत्तीसगढ़
CG: पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा फूड लाइसेंस
Shantanu Roy
26 Feb 2025 6:52 PM IST

x
छग
Raipur. रायपुर। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप के संचालन के लिए कलेक्टर से फूड लाइसेंस लेने और उसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी. के आदेश के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। पहले पेट्रोल पंप संचालकों को एक्सप्लोसिव लाइसेंस के साथ जिला प्रशासन के खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस लेना पड़ता था और हर साल 4500 रुपये देकर इसका नवीनीकरण कराना जरूरी था। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से राहत मिलेगी। इससे लाइसेंस नवीनीकरण में होने वाली दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेChhattisgarh news in hindiChhattisgarh newsChhattisgarh latest newsChhattisgarh news updateChhattisgarh Hindi news todayजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





