छत्तीसगढ़

राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान में 1000 करोड़ के घोटाले की जांच सीबीआई करेगी

Nilmani Pal
25 Sept 2025 11:59 AM IST
राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान में 1000 करोड़ के घोटाले की जांच सीबीआई करेगी
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घोटाला गंभीर और संगठित, स्थानीय एजेंसियों या पुलिस से जांच कराना उचित नहीं: हाईकोर्ट

हमारी खबर का असर 15 अक्टूबर 2024 में हमने सबसे पहले प्रकाशित किया था। उसके बाद लगातार फैसले को लेकर भी हमने पहले ही 23 सितंबर 2025 फिर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया।

रायपुर (जसेरि)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान के नाम पर हुए लगभग 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि यह घोटाला इतना गंभीर और संगठित है कि इसे स्थानीय एजेंसियों या पुलिस से जांच कराना उचित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल शामिल थे, ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक जांच में आरोप सत्य प्रतीत होते हैं। राज्य के 6 आईएएस अधिकारियों विवेक ढांड (पूर्व मु य सचिव), आलोक शुक्ला, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती के अलावा सतीश पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय और पंकज वर्मा पर भी आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला : यह घोटाला एक जनहित याचिका 2017 के माध्यम से सामने आया, जिसे रायपुर के कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान नाम की संस्था केवल कागजों में ही मौजूद थी और इसके माध्यम से 2004 से 2018 तक राज्य को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। याचिका में यह भी बताया गया कि खुद याचिकाकर्ता को एक शासकीय अस्पताल में कर्मचारी बताया गया, लेकिन आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने पर पता चला कि रायपुर स्थित यह कथित अस्पताल एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा था।

जांच में सामने आए घोटाले के तरीक़े : स्टेट रिसोर्स सेंटर (एसआरसी) के बैंक खाते से बैंक आफ इंडिया और एसबीआई मोतीबाग शाखा के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर करोड़ों रुपये निकाले गए। अस्पताल के लिए खरीदी गई मेडिकल मशीनरी और रखरखाव में करोड़ों रुपये खर्च किए गए। तत्कालीन मु य सचिव अजय सिंह ने शपथ-पत्र में 150-200 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का खुलासा किया। हाईकोर्ट ने इसे संगठित और सुनियोजित अपराध करार दिया और कहा कि इसे केवल ष्टक्चढ्ढ जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ही जांचा जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले, घोटाले में नामजद आईएएस और राज्य सेवा अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रकरण को हाईकोर्ट वापस भेज दिया, जहां अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई इस मामले की विस्तृत जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस घोटाले में फंसे कई वरिष्ठ अधिकारियों की साख और करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार के लिए यह मामला अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे राज्य के वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा है।

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