शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए बाइक और सूमो चालक, 30 हजार का जुर्माना

सरगुजा। सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी कड़ी मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/4819 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम नंदूराम आत्मज सुखलाल सिंह उम्र 20 वर्ष साकिन गंगापुर थाना जयनगर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।
दूसरे प्रकरण मे यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई के /5839 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम अजय कुजूर आत्मज सिलमन कुजूर उम्र 24 वर्ष साकिन सुखरी थाना गांधीनगर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान सूमो क्रमांक सीजी /29/ए सी/1148 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम प्रकाश यादव आत्मज देवनारायण उम्र 25 वर्ष साकिन पोड़ी थाना प्रतापपुर का होना बताया।
जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, सूमो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालकों एवं सूमो चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।





