छत्तीसगढ़

निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद हितग्राही को तुरंत मिला मालिकाना हक

Nilmani Pal
17 May 2023 2:38 AM GMT
निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद हितग्राही को तुरंत मिला मालिकाना हक
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भिलाई. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नवीन पट्टा तैयार किया गया है। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 10 रुपए प्रति वर्ग फीट की राशि के अनुसार से इसका शुल्क निर्धारित होता है। इस शुल्क को अभी तक कई पट्टा धारी हितग्राहियों ने निगम में जमा नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें पट्टा प्रदान नही किया जा पा रहा है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने तथा जानकारी प्रदाय करने के लिए सभी जोन आयुक्त को पट्टाधारी हितग्राहियों की बैठक लेने के निर्देश दिए थे। ताकि गणना अनुरूप हितग्राही निर्धारित शुल्क जमा कर ले और अपना पट्टा प्राप्त कर मालिकाना हक हासिल कर सके।

इसी तारतम्य में जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर जोन में जोन आयुक्त येशा लहरे के द्वारा पट्टा हितग्राहियों की बैठक ली गई और पट्टा निर्मित होने के बाद राशि जमा कराने निर्धारित शुल्क के बारे में हितग्राहियों को अवगत कराया गया। बता दे कि वैशाली नगर जोन में शुल्क जमा नहीं करने के कारण 12 हितग्राहियों को पट्टा नही दिया जा सका है। इनमें से एक व्यक्ति ने आज पट्टा की राशि जमा कर दी जिन्हें तुरंत पट्टा प्रदान कर दिया गया, इसी प्रकार से एक आवेदक द्वारा दूसरे दिन राशि जमा करने कहा गया है राशि जमा करने उपरांत इन्हें भी तत्काल पट्टा प्रदान कर दिया जाएगा। पट्टा मिलने के बाद इन्हें अब मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है। पट्टा प्रदान करने के दौरान जोन अध्यक्ष रामानंद मौर्या, कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया एवं सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी भी मौजूद थे।

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