छत्तीसगढ़

विधानसभा सत्र के दौरान बिना अनुमति अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

Nil dhankar
11 Feb 2026 5:01 PM IST
विधानसभा सत्र के दौरान बिना अनुमति अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध
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सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा का षष्ठम विधानसभा का अष्ठम सत्र सोमवार 23 फरवरी से प्रारंभ होकर शुक्रवार 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने जिले के समस्त विभागों में पदस्थ एवं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि विधानसभा सत्र की अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, आश्वासनों, अशासकीय संकल्पों, याचिकाओं तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार एवं सूचनाओं पर निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं और इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्रवण कुमार टंडन को जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उनका मोबाइल नंबर 9425564594 है। कार्यालय का ईमेल कलेक्टर डेश एसजीएचबीजीएच एट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन है।

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