छत्तीसगढ़

ऑटो डीलर ने शिक्षक से 4 लाख की ठगी की, बाउंस चेक देने का आरोप

Nilmani Pal
6 July 2025 5:08 AM GMT
ऑटो डीलर ने शिक्षक से 4 लाख की ठगी की, बाउंस चेक देने का आरोप
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लैलूंगा/रायगढ़। शिक्षक अली अहमद ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए सिन्हा ऑटो डील के संचालक एवं स्थानीय युवा नेता अपरांश सिन्हा पर 4.25 लाख रुपये की चेक के माध्यम से ठगी का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने थाना लैलूंगा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिससे हड़कंप मच गया है।

अली अहमद का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर अपने बैंक खाते में राशि नहीं रखते हुए उन्हें दो बाउंस चेक सौंपे, जो साफ तौर पर एक पूर्वनियोजित धोखाधड़ी का मामला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अली अहमद, पिता स्व. शकील अहमद, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, अटल चौक, कोतबा बाईपास रोड, तहसील व थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) ने बताया कि दिनांक 21 नवंबर 2024 को अपरांश सिन्हा द्वारा उन्हें HDFC बैंक, शाखा लैलूंगा के खाता क्रमांक 50200095870784 से दो पोस्ट डेटेड चेक सौंपे गए।

आरोपी ने भरोसा दिलाया था कि तय तारीखों पर चेक जमा करने पर राशि मिल जाएगी। लेकिन जब प्रार्थी ने पहला चेक 20 दिसंबर को एसबीआई खाते में जमा किया, तो 23 दिसंबर को बैंक से यह सूचना मिली कि चेक अपर्याप्त राशि के कारण अनादृत (बाउंस) हो गया है। दूसरे प्रयास में भी 26 दिसंबर को वही चेक पुनः बाउंस हो गया। इसके बाद दूसरा चेक 14 जनवरी को जमा किया गया, जो 15 जनवरी को फिर से अपर्याप्त राशि के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। तीनों बार बैंक से प्राप्त मेल और अस्वीकृति दस्तावेजों को अली अहमद ने शिकायत के साथ संलग्न (Annexure 01, 02, 03) किया है।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय "ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश शासन (2013)" का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.S.) की धारा 318 (पूर्व धारा 420, IPC) के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है।


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