छत्तीसगढ़

जॉब दिलाने के बहाने महिला और नाबालिग से रेप की कोशिश, कार के साथ आरोपी गिरफ्तार

Nil dhankar
26 April 2026 12:36 PM IST
जॉब दिलाने के बहाने महिला और नाबालिग से रेप की कोशिश, कार के साथ आरोपी गिरफ्तार
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रायगढ़। जॉब दिलाने के नाम पर महिला और नाबालिग को झांसे में लेकर छेड़खानी करने वाले आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी सुरेन्द्र बेहरा पिता मिनकेतन बेहरा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम रायकेरा थाना घरघोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

के संबंध में 24 अप्रैल को नाबालिग पीड़िता (15 साल) द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी भाभी (30 साल) को 16 अप्रैल को एक अज्ञात युवक ने मोबाइल पर कॉल कर स्वयं को “विजय” बताकर रायगढ़ की कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और छेड़खानी की।

बालिका ने बताया कि इसकी भाभी के मोबाइल पर 16.04.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि उसका नाम विजय है और वह रायगढ़ की कंपनियों में काम दिलाता है, तब इसकी भाभी उसे काम दिला देने बोली थी। वह व्यक्ति दिनांक 22.04.2026 को उसी मोबाईल नंबर से पुनः इसकी भाभी को फोन करके बताया कि काम मिल गया है एक बार ग्राम अमलीडीह घरघोड़ा आकर मुझसे मिलो । तब उसकी भाभी के साथ बस से ग्राम अमलीडीह घरघोड़ा गये, शाम लगभग 05.30 बजे फोन कर अमलीडीह से ग्राम चिमटापानी के पास बुलाया, तब दूसरी बस से चिमटापानी रात करीब 08.00 बजे पहुंचे, बस से उतरे जहां एक व्यक्ति आकर हमसे मिला और बताया कि वह विजय है और वह अपने ग्रे रंग की कार में दोनों को बैठाया, बालिका कार में पीछे तरफ बैठी थी और उसकी भाभी आगे तरफ बैठी थी, आरोपी अपने ग्रे रंग की कार में दोनों को बैठाकर सुनसान स्थान ले गया, जहां बातचीत के दौरान पहले महिला के साथ गलत नियत से छेड़खानी की और विरोध करने पर नाबालिग के साथ भी जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी कार से फरार हो गया। पीड़िताओं की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 144/2026 धारा 74,75(2),76,351(3) बी.एन.एस. एवं 8 पॉक्सो एक्ट कायम एवं 8 पॉक्सो एक्ट कायम पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान सुरेन्द्र बेहरा निवासी रायकेरा के रूप में स्थापित की और तत्काल दबिश देकर आरोपी को उसकी मारूति ब्रेजा कार क्रमांक JH-17-Q-2761 सहित पकड़ा गया। दोनों पीड़िताओं से आरोपी तथा घटना में प्रयुक्त वाहन की शिनाख्त कराई गई, जिसमें आरोपी की पहचान मूल अपराधी के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लेबर ठेकेदारी का काम करता है, उसने फर्जी नाम “विजय” बताकर नौकरी दिलाने के बहाने महिला को बुलाना और अपराध कारित करना स्वीकार किया। मामले में एट्रोसिटी की धाराएं विस्तारित कर पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटोरोला मोबाइल फोन एवं मारूति ब्रेजा कार जब्त कर आरोपी को रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है ।

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