छत्तीसगढ़

27 भवन स्वामी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी, नगर निगम एक्शन मोड में

Nilmani Pal
28 May 2024 10:00 AM GMT
27 भवन स्वामी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी, नगर निगम एक्शन मोड में
x
छग

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 27 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी की नियुक्ति करते हुए 31मई तक राशि की वसूली करने के निर्देश दिये है।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने संपत्तिकर की वसूली शत्प्रतिशत हो इसके लिए समय-समय पर राजस्व करो की वसूली की समीक्षा करते है। इसी दौरान उन्होने संपत्तिकर विभाग को निर्देशित किये थे कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामीयों की सूची जोनवार प्रस्तुत करे। सूची के आधार पर जोन-03 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामी जिसमें राज कुमार चैधरी/दुधनाथ चैधरी खुर्सीपार भिलाई, भगवान वर्मा/भिलाई निर्माण शिक्षा समिति, कृष्ण कुमार गुप्ता/श्यामनाथ गुप्ता केम्प 2 भिलाई, रामप्रवेश चैहान/हीरालाल चैहान भिलाई, बंशी अग्रवाल/लाजपत राय अग्रवाल भिलाई, बालवीर सिंह/लालू सिंह भिलाई, राम नागीन/स्व. राम देव चैहान संतोषी पारा भिलाई, रधुवीर महाजन/स्व. मन्नू महाजन केम्प 2 भिलाई, राजाराम/स्व. चंदूलाल साहू केम्प 2 भिलाई, राजेन्द्र प्रसाद/राजेश मिश्रा भिलाई, राजेश कुमार/स्व. रमेश चंद भिलाई, रामदरस यादव/रधुनाथ यादव भिलाई, अरूणाप्रभा शुक्ला/आर.एन.शुक्ला भिलाई, राजपति शर्मा/स्व. हरिद्वारा शर्मा केम्प 1 भिलाई, प्रशांत जायसवाल/माता गरीब जायसवाल भिलाई, मलंग/चंद साह बाबा केम्प 1 भिलाई, शेख अब्बास/स्व. शेख मोहम्मद स्टील नगर भिलाई, चेतनदास चैधरी/स्व. धनका चैधरी केम्प 1 भिलाई, माता गरीब जायसवाल/स्व. महावीर जायसवाल अम्बेडकर नगर भिलाई, सलमुददीन/अलीम केम्प 2 भिलाई, रंजीत सिंह/जगदीश सिंह भिलाई, चन्द्रकांत/मरोती राव केम्प 1 भिलाई, जितेन्द्र कुमार राय/जगदीश राय मदर टेरेसा नगर भिलाई, उर्मिला मिश्रा/अमरनाथ मिश्रा केम्प 1 भिलाई, रवि कुमार कोडा/स्व. रमेश कुमार कोडा शांति पारा केम्प 1 भिलाई, फूलचंद/ईशना हुकरे पुरानी मछली मार्केट भिलाई, सुषमा देवी टहलयानी/स्व. भगवान दास टहलयानी चटाई क्वाटर केम्प 2 भिलाई शामिल है।

इन भवन स्वामियो द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की नोटिस जारी कर 31 मई के भीतर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 27 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, बी.के. नायडू को आदेशित किये है कि उक्त भवन स्वामियो से 31 मई तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये। निर्धारित राशि 31 मई तक जमा नहीे करने वाले प्रतिष्ठिानो एवं दुकानो पर ताला लगा देगी इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की स्वयं की होगी।

Next Story