छत्तीसगढ़

पैसे की मांग कर मारपीट करने वाले अरेस्ट, रास्ता रोककर दिया था वारदात को अंजाम

Nil dhankar
2 Nov 2025 4:17 PM IST
पैसे की मांग कर मारपीट करने वाले अरेस्ट, रास्ता रोककर दिया था वारदात को अंजाम
x
छग

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर गैर जमानतीय धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत रिमांड पर भेज दिया है। घटना के संबंध में प्रार्थी अनुज तिर्की पिता कपिल तिर्की (आयु 43 वर्ष), निवासी उर्दना रोड, कृष्णापुर रायगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मोटरसायकल से नील बेचने का कार्य करता है। कल 01 नवम्बर 2025 की सुबह वह अपने वाहन से नील बेचने जा रहा था। श्याम पेट्रोल पंप के पास दो व्यक्तियों ने आवाज देकर उसे रोका और उनमें से एक ने अपने पास रखे धारदार चाकू से डराते हुए शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। प्रार्थी द्वारा पैसे न होने की बात कहने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे। आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से वह बच पाया। बाद में पूछताछ में दोनों आरोपियों की पहचान जवाहर नगर रामभाठा रायगढ़ के शैलेष मिंज और राहिल एक्का के रूप में हुई।

रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 566/2025 धारा 296, 351(2), 115(2), 119(1), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में उप निरीक्षक दिलीप बेहरा और हमराह पेट्रालिंग स्टाफ की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को रामभाठा जवाहर नगर से गिरफ्तार कर थाना लाया। पूछताछ में दोनों ने स्प्रिंगदार बटनवाले चाकू से डराकर पैसे मांगने की बात स्वीकार की। आरोपी राहिल एक्का के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का स्प्रिंगदार धारदार चाकू बरामद किया गया। प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई।

दोनों आरोपी

1. शैलेष मिंज, पिता सुजीत मिंज, उम्र 21 वर्ष, निवासी रामभाठा जवाहर नगर रायगढ़

2. राहिल एक्का, पिता सुनील एक्का, उम्र 19 वर्ष, निवासी रामभाठा जवाहर नगर रायगढ़

Next Story
null