छत्तीसगढ़

अर्जुनी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान युवक को धारदार बटंची के साथ पकड़ा गिरफ्तार

Shantanu Roy
30 Aug 2025 10:17 PM IST
अर्जुनी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान युवक को धारदार बटंची के साथ पकड़ा गिरफ्तार
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छग
Dhamtari. धमतरी। अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामतराई में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को धारदार बटंची चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से स्टेनलेस स्टील का धारदार बटंची चाकू जब्त किया गया, जिसकी कुल लंबाई करीब 13 सेंटीमीटर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। थाना अर्जुनी में पदस्थ म0प्रआर0 कमला सिन्हा ने बताया कि दिनांक 29 अगस्त 2025 को शाम 7:50 बजे हमराह स्टाफ आरक्षक 568, सैनिक 105 एवं
शासकीय
वाहन चालक के साथ नियमित गश्त पर देहात रवाना हुए थे।

इस दौरान ग्राम श्यामतराई नाका के पास मुखबिर से मोबाइल पर सूचना मिली कि ग्राम श्यामतराई निवासी किशोर कुमार साहू पिता मनोज साहू (उम्र 25 वर्ष) अपने पास ऑनलाइन मंगाकर धारदार बटंची चाकू रखा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। गश्त दल ने मौके पर मौजूद गवाह अघन सिंह नेताम (62 वर्ष) और गौकरण साहू (21 वर्ष) को मुखबिर सूचना से अवगत कराया और उन्हें साक्षी के रूप में कार्रवाई में शामिल किया।

मंदिर परिसर के पास से मिला आरोपी
पुलिस टीम ग्राम श्यामतराई दुर्गा मंदिर के पास पहुंची, जहां संदिग्ध युवक मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम किशोर कुमार साहू निवासी श्यामतराई बताया। जब उससे ऑनलाइन सामान मंगाने के संबंध में सवाल किया गया, तो उसने अपने फुल पैंट की जेब से एक धारदार स्टेनलेस स्टील का बटंची चाकू निकाला। चाकू की धार पर तीन दांतदार डिजाइन बने थे और इसमें की-रिंग लगी हुई थी। गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने आरोपी से चाकू जब्त कर लिया। बरामद बटंची चाकू की लंबाई फल और मूठ सहित 13 सेमी, मूठ की लंबाई 7.5 सेमी, फल की लंबाई 5.5 सेमी, चौड़ाई 1.5 सेमी और अनुमानित कीमत 130 रुपये बताई गई। जप्ती पंचनामा तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए। साथ ही आरोपी से वैध कागजात या लाइसेंस प्रस्तुत करने की मांग की गई। आरोपी ने लिखित में बताया कि उसके पास कोई वैध कागजात या लाइसेंस नहीं है।

गिरफ्तार कर दी गई सूचना
आरोपी किशोर कुमार साहू को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना धारा 47 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत लिखित रूप में उसके परिजनों को दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाना अर्जुनी लाया और आवश्यक कार्यवाही शुरू की। थाना अर्जुनी पुलिस ने आरोपी के कृत्य को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत अपराध माना। प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को चाकू रखने के मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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