छत्तीसगढ़

Arang Mob Lynching: आरोपी की जमानत याचिका Raipur कोर्ट से खारिज

Nil dhankar
23 July 2024 8:24 AM IST
Arang Mob Lynching: आरोपी की जमानत याचिका Raipur कोर्ट से खारिज
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रायपुर raipur news । आरंग मॉब लिंचिंग Arang Mob Lynching केस मे आरोपी नवीन सिह ठाकुर का जमानत याचिका प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा निरस्त किया गया है। बता दें कि सात जून को रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के महानदी पुल के ऊपर ट्रक में सवार में चांद मियां, गुड्डू खान की हत्या कर दी गई जबकि और सद्दाम की इलाज के दौरान 18 जून को मौत हो गई।

chhattisgarh news मामले में पुलिस के तरफ से 18 जून को जानकारी दी गई थी की तीन युवक सहारनपुर के रहने वाले ट्रक में चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान नाम के युवक सवार थे। पुलिस ने बताया कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत चोट लगने से होना पाया गया है। chhattisgarh

सासंद ने बताया सुसाइड

सासंद बृजमोहन अग्रवाल ने आरंग मामले को मॉब लिंचिंग कहे जाने पर आपत्ति जताई है। मीडिया ने जैसे ही पूछा मॉब लिचिंग की घटना पर आप क्या कहेंगे, झट से बृजमोहन ने मीडिया से पूछना शुरू कर दिया- आप कैसे उस घटना को मॉब लिंचिंग कह सकते हैं ? अरे कोई गड्‌ढे में कूद गया और मृत्यु हो गई तो मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे।

बृजमोहन ने आगे कहा- बहुसंख्यक समाज की भावना को अल्पसंख्यक समाज आहत न करे। मैं तो प्रेस से कहूंगा जो खुद गड्‌ढे में कूदकर मर गए उसे मॉब लिचिंग का रूप आप लोग क्यों दे रहे हैं। सरकार को सभी लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है, विश्व हिंदू परिषद भी अपनी जगह सही है। इसे मॉब लिंचिंग का रूप न दें, या तो वो आत्महत्या है या उनकी गलती है। गायों की तस्करी एक समाज विशेष के लोग करें ये दुर्भाग्यजनक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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