छत्तीसगढ़

शर्त के तहत अनवर ढेबर को मिली जमानत

Nilmani Pal
19 May 2025 2:06 PM IST
शर्त के तहत अनवर ढेबर को मिली जमानत
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रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई में देरी के आधार और जांच में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है। हालांकि, इसके बाद भी अनवर ढेबर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोर्ट ने ED के केस में जमानत दी है। ढेबर पर EOW में भी मामला दर्ज है।

अनवर ढेबर की वकील अमीन खान ने बताया कि ED की ओर से चल रहे आबकारी मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। इस मामले में जेल में बंद कुछ लोगों को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। हमें न्याय मिला है। लंबे समय तक किसी को जेल में बंद करके ट्रायल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में EOW मामले में भी केस चल रहा है। हमें उम्मीद है कि EOW की ओर से चल रहे केस पर भी हमें जमानत मिलेगी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।


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