छत्तीसगढ़

रायपुर का एक और बदमाश जिलाबदर

Nilmani Pal
6 Nov 2025 10:04 AM IST
रायपुर का एक और बदमाश जिलाबदर
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रायपुर। जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जोगिन्दर बाघ 19 निवासी दीपक कॉलोनी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर को जिले की सीमाओं से निष्कासित कर जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, अर्थात 09 नवम्बर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा 02 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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