छत्तीसगढ़

अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित 6 आरोपियों को HC से झटका

Nilmani Pal
20 Aug 2024 6:36 AM GMT
अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित 6 आरोपियों को HC से झटका
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बिलासपुर bilaspur news। शराब घोटाला के केस के अभियुक्तों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं ईडी, और एसीबी-ईओडब्लू के खिलाफ लगाई गई थी। कोर्ट ने अंतरिम राहत के पूर्व आदेश को भी रद्द कर दिया है। Alcohol scandal

चीफ जस्टिस आरसी सिन्हा और जस्टिस आर.के. अग्रवाल की बैंच ने शराब घोटाला केस के आरोपी अनिल टुटेजा, विदु गुप्ता, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने गत 10 जुलाई को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने पैरवी की थी। जबकि राज्य की तरफ से एडिशनल एडी विवेक शर्मा ने पक्ष रखा था।

कुल मिलाकर आधा दर्जन याचिका ईडी के खिलाफ और 7 याचिकाएं ईओडब्लू और एसीबी के खिलाफ लगी थी। कोर्ट ने निरंजन दास को अंतरिम राहत भी दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। दास ने अंतरिम राहत को भी खारिज कर दिया है।


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