छत्तीसगढ़
कलेक्टर डॉ कन्नौजे के निर्देश पर खनिज अमला द्वारा की गई कार्रवाई
Shantanu Roy
24 Jun 2025 7:23 PM IST

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छग
Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे द्वारा दिये गये निर्देश एवं खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमला द्वारा 18, 19, 23 एवं 24 जून 2025 को तहसील सारंगढ़ के कोसीर क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन (ट्रैक्टर) सोनालिका सोल्ड पर कार्यवाही करते हुए थाना सारंगढ़ के सुरक्षार्थ में दिया गया। इसी प्रकार तहसील सरिया अंतर्गत गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन (हाईवा) वाहन क्र CG-13-AX-0311 पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में दिया गया।
एक अन्य प्रकरण में तहसील सारंगढ़ के गुडेली-टिमरलगा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन (हाईवा) वाहन क्र CG-13-AJ-0116 पर कार्यवाही करते हुए खनिज जांच नाका (बेरियर) प्रभारी के सुपूर्द में दिया गया। इसी क्रम में तहसील सरसींवा क्षेत्र का औचक निरीक्षण दौरान खनिज कोयला के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन (ट्रेलर) वाहन क्र CG-12-5-7088 पर खनिज नियमों के तहत् कार्यवाही कर थाना सरसीवा के सुराक्षार्थ में दिया गया। ये सभी कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण की कार्यवाही आगे भी निरंतर कलेक्टर डॉ कन्नौजे के निर्देश पर की जायेगी।
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