छत्तीसगढ़
गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन, दो महिला संचालक गिरफ्तार
Shantanu Roy
13 Sept 2026 5:19 PM IST

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Raigarh. रायगढ़। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के खाद्यान्न में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। धरमजयगढ़ विकासखंड के ससकोबा और गनपतपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जांच के दौरान लाखों रुपये के चावल, शक्कर और नमक की कमी मिली है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर रैरूमाखुर्द पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में दोनों दुकानों में कुल करीब 31 लाख 75 हजार रुपये से अधिक के खाद्यान्न की अनियमितता सामने आई है। पुलिस ने एक मामले में दो महिला संचालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
ससकोबा राशन दुकान में 12.89 लाख की कमी
जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग की टीम ने 3 सितंबर 2026 को ग्राम ससकोबा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 412009078 की जांच की थी। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में 499.65 क्विंटल चावल, 5.37 क्विंटल शक्कर और 8.03 क्विंटल नमक की कमी पाई गई। इसकी कुल कीमत करीब 12 लाख 89 हजार 375 रुपये आंकी गई है। जांच में यह भी सामने आया कि अगस्त 2026 में कई हितग्राहियों से ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें राशन वितरित नहीं किया गया। खाद्य विभाग ने इस मामले को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।
दो महिला संचालक गिरफ्तार विक्रेता फरार
जांच रिपोर्ट के आधार पर ससकोबा राशन दुकान संचालन एजेंसी सरोज स्व सहायता समूह की अध्यक्ष उमाबाई राठिया और सचिव माधुरी बाई राठिया सहित विक्रेता बिहारी राठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रैरूमाखुर्द पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उमाबाई राठिया और माधुरी बाई राठिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं विक्रेता बिहारी राठिया फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
गनपतपुर दुकान में 18.86 लाख का खाद्यान्न गायब
इसी तरह ग्राम गनपतपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 412009080 की जांच में भी बड़ी अनियमितता सामने आई। जांच के दौरान दुकान में 704.93 क्विंटल चावल, 15.34 क्विंटल शक्कर और 31.98 क्विंटल नमक की कमी मिली। इसकी कुल कीमत करीब 18 लाख 86 हजार 345 रुपये बताई गई है। खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि इस दुकान का संचालन जननी महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था। मामले में समूह की अध्यक्ष रूबीना खान, सचिव शाहिन खान और विक्रेता शहनवाज खान के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
दोनों मामलों में रैरूमाखुर्द पुलिस चौकी में अपराध क्रमांक 288/2026 और 289/2026 दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस खाद्यान्न की कमी, वितरण रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।
एसएसपी ने दी सख्त चेतावनी
रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राशन में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गबन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की नजर बनी हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राशन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में ऐसी दुकानों की निगरानी और जांच आगे भी जारी रहेगी।
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