छत्तीसगढ़

जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान देर रात डीजे बजाने पर कार्रवाई

Shantanu Roy
19 Aug 2025 12:27 AM IST
जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान देर रात डीजे बजाने पर कार्रवाई
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Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक डीजे बजाने वाले संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। मामला थाना आजाद चौक क्षेत्र का है, जहां जन्माष्टमी उत्सव के दौरान प्रतिबंधित समय में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपकरण जब्त किए और संचालक को गिरफ्तार कर लिया।
घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त 2025 की रात रामकुंड रावणपट्टी क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बिना अनुमति लिए और निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी कि तेज आवाज के कारण उन्हें परेशानी, बेचैनी, भय और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
सूचना मिलते ही पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और डीजे संचालन कर रहे आरोपी करण साहू पिता स्व. लाला राम साह (उम्र 35 वर्ष), निवासी रामकुंड बगीचापारा, थाना आजाद चौक, रायपुर के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी करण साहू से मौके पर ही डीजे उपकरण जब्त कर लिए। जब्त किए गए सामान में शामिल हैं—
4 नग बेस बॉक्स
2 नग टॉप बॉक्स
3 नग एम्प्लीफायर
1 नग मॉनीटर
1 नग बीएमएस
आरोपी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 3, 5 और 15 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर देर रात तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का बयान
थाना आजाद चौक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित समय में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारों के मौके पर भी प्रशासन ने ध्वनि सीमा को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इसके बावजूद नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि देर रात तेज डीजे बजने से क्षेत्र में बुजुर्ग, मरीज और बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। समय पर हस्तक्षेप कर पुलिस ने उन्हें राहत दी है।
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