छत्तीसगढ़
Medical Store में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई
Shantanu Roy
14 Jun 2024 4:25 PM GMT
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छग
Surajpur. सूरजपुर। जिला पर्यवेक्षी अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट कलेक्टर सूरजपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निदेशाअनुसार स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग होम एक्ट एवं औषधि प्रधान प्रशासन के संयुक्त टीम के द्वारा भटगांव क्षेत्र के मेडिकल स्टोर के आड़ में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक एवम झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत भटगांव क्षेत्र के ग्राम बतरा स्थित प्रजापति मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन पाया गया, जिसके विरुद्ध में स्वास्थ्य विभाग एवं औषधि प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी कर कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।
संयुक्त टीम की ओर से ग्राम दतिमा स्थित आरोग्य क्लिनिक एवं आफताब मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। आफताब मेडिकल स्टोर बंद पाया गया, एवम आरोग्य क्लिनिक के संचालक को नर्सिंग होम एक्ट में आवेदन प्रश्चत क्लीनिक के संचालन के लिए निर्देशित किया गया था, इसके साथ ही संयुक्त टीम द्वारा राम मेडिकल स्टोर बतरा, रूप रेखा रेखा मेडिकल स्टोर तथा शर्मा मेडिकल स्टोर बतरा के साथ भटगांव में स्थित राज मेडिकल स्टोर का निरक्षण किया गया, तथा समस्त मेडिकल स्टोर संचालक को निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार की अवैध रूप से क्लीनिक के संचालन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Shantanu Roy
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