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Janjgir-Champa. जांजगीर-चांपा। जिले की चांपा पुलिस ने चोरी के कॉपर वायर खरीदने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी योगेश्वर कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार मामला चांपा थाना क्षेत्र स्थित महामाया मोटर्स संस्थान का है। संस्थान के प्रबंधक संदीप कुमार अग्रवाल ने 19 जुलाई को थाना चांपा में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि स्टॉक की जांच करने पर करीब 30 से 35 किलो स्क्रैप कॉपर वायर गायब मिला है। चोरी गए कॉपर वायर की कीमत लगभग 20 हजार रुपये बताई गई थी।
शिकायत प्राप्त होने के बाद चांपा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक बाउंड्री फांदकर संस्थान परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वहां रखे कॉपर वायर को चोरी कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर चोरी की घटना में शामिल मुख्य आरोपी की पहचान की। जांच के दौरान पुलिस ने हथनेवरा निवासी बिरजू सूर्यवंशी उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी। मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस को चोरी किए गए कॉपर वायर को खरीदने वाले व्यक्ति की जानकारी मिली। पुलिस ने मामले में आगे जांच करते हुए जर्वे (च) थाना जांजगीर निवासी योगेश्वर कुमार साहू उम्र 34 वर्ष को हिरासत में लिया।
पुलिस पूछताछ में योगेश्वर कुमार साहू ने चोरी का कॉपर वायर खरीदने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि उसने 10 किलो स्क्रैप कॉपर वायर 6 हजार रुपये में खरीदा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ऐसे खरीदारों के कारण चोरी की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदातों में शामिल सभी आरोपियों और चोरी के माल को खपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी योगेश्वर कुमार साहू को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका और चोरी के सामान की बरामदगी को लेकर भी जानकारी जुटा रही है। चांपा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4), 303(ए) और 317(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त करने वालों में भी संदेश गया है कि चोरी का माल खरीदना भी अपराध है और ऐसे मामलों में पुलिस सख्त कदम उठा रही है। चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
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