छत्तीसगढ़

मंदरौद डकैती मामले में 8 बदमाश गिरफ्तार

Nil dhankar
22 July 2026 2:57 PM IST
मंदरौद डकैती मामले में 8 बदमाश गिरफ्तार
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छग

धमतरी। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में कुरूद पुलिस ने डकैती के गंभीर एवं संगठित अपराध का सफल पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। प्रकरण में प्रार्थी विमल देशलहरे निवासी ग्राम छाती, थाना कुरूद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 11 जुलाई 2026 की रात्रि लगभग 02:00 बजे मगरलोड जाने के दौरान ग्राम मंदरौद मोड़ स्थित राजू फर्नीचर मार्ट के समीप विश्राम करने के दौरान सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट कर 9,000/- रूपये नगद, वीवो कंपनी का मोबाइल फोन एवं एक्टिवा वाहन क्रमांक CG 04 KD 9932 लूट लिया तथा घटनास्थल से फरार हो गए।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 211/2026 पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा प्रकरण के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण हेतु विशेष निर्देश दिए गए, जिसके पालन में थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित कर तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर सूचना तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया।

जांच के क्रम में संदेहियों की पहचान सुनिश्चित होने पर उन्हें अभिरक्षा में लेकर वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप पूछताछ की गई। पूछताछ, मेमोरेंडम कथनों एवं पहचान परेड की कार्यवाही से आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से डकैती की वारदात कारित करना प्रमाणित हुआ।

अनुसंधान के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई एक्टिवा स्कूटी, वीवो मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक CG 04 ND 9188 बरामद कर विधिवत जप्त की गई। विवेचना में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि लूटी गई एक्टिवा को उड़ीसा राज्य के जिला नुवापाड़ा स्थित डरलीमुड़ा में छिपाकर रखा गया था, जिसे पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया।

प्रकरण के अनुसंधान में यह भी स्थापित हुआ कि डकैती की घटना में पांच से अधिक व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रही तथा कुछ आरोपियों द्वारा डकैती की संपत्ति को अपने कब्जे में रखना एवं उसके परिवहन में सहयोग करना पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 317(3) एवं 317(4) के प्रावधान समाविष्ट किए गए।

संपूर्ण विवेचना के दौरान संकलित मौखिक, दस्तावेजी, तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अनुज ध्रुव, भूपेश उर्फ कंजे ध्रुवंशी, संजय विश्वकर्मा, राजेन्द्र उर्फ राहुल निषाद,योगेन्द्र उर्फ योगी यादव,तीरथ यादव,अमन लंगोटे उर्फ बिल्डर एवं पुरन उर्फ राजा रात्रे की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित पाए जाने पर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी

अनुज ध्रुव पिता रमेश ध्रुव उम्र 22 वर्ष साकिन काली मंदिर खदान के पास संतोषी नगर रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर (छ०ग०)

भूपेश उर्फ कंज्जे ध्रुवंशी पिता राजू ध्रुवंशी उम्र 20 वर्ष साकिन बजरंग चौक सेजबहार थाना मुजगहन,जिला रायपुर (छ०ग०)

संजय विश्वकर्मा पिता तेज राम विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष साकिन पानी टंकी के पास बजरंग मंदिर सेजबहार रायपुर,थाना मुजगहन जिला रायपुर (छ०ग०)

राजेन्द्र उर्फ राहुल निषाद,पिता शोभा राम निषाद,उम्र 24 वर्ष साकिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेजबहार थाना मुजगहन,जिला रायपुर (छ०ग०)

योगेन्द्र उर्फ योगी यादव पिता लवकुश यादव उम्र 21 वर्ष साकिन रजोली (मोखा) थाना रनचिरई,जिला बालोद (छ०ग०)

तीरथ यादव पिता जगदीश यादव उम्र 23 वर्ष साकिन दोनर थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)

अमन लंगोटे उर्फ बिल्डर पिता शारदा लंगोटे उम्र 26 वर्ष साकिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेजबहार थाना मुजगहन जिला रायपुर (छ०ग०)

पुरन उर्फ राजा रात्रे पिता गणेश सतनामी उम्र 19 वर्ष साकिन डरलीमुडा (नुवापाडा) थाना खरियार रोड जिला नुवापारा (उड़िसा)

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