रायगढ़ raigarh news। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी कार्तिकेया गोयल Kartikeya Goyal ने आदेश जारी कर राजेश सिंह, पिता-सुभाष सिंह, उम्र-40 वर्ष, निवासी-लेबर कालोनी, जूटमिल, चौकी जूटमिल रायगढ़ एवं चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य, पिता-स्व.अरूण शुक्ला, उम्र-23 वर्ष, निवासी-रेल्वे स्टेशन, मोटर सायकल स्टैण्ड के पीछे, रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
Superintendent of Police, Raigarh गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि राजेश सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर गुण्डागर्दी, मारपीट, बलवा, हत्या का प्रयास व लूट जैसे संगीन अपराध घटित करते आ रहा है। राजेश सिंह के विरूद्ध चौकी जूटमिल, थाना कोतवाली रायगढ़ में वर्ष 2006 से भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न अपराध पंजीबद्ध है। इसी तरह चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य 2017 से लगातार गाली गुफ्तार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट व हत्या के प्रयास संबंधी अपराध करते आ रहा है। उसके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में 12 प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरणों में चाहत शुक्ला को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार चाहत शुक्ला के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए एक बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उसके विरूद्ध लगातार कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत लगातार कार्यवाहियां भी की गई है, फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है।
chhattisgarh news इनके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख)के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। अतएव राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला को रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा।