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New Delhi नई दिल्ली : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव Tejashwi Yadav जमीन के बदले नौकरी मामले में अपने पिता पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और भाई तेज प्रताप यादव के साथ राउज एवेन्यू में पेश हुए।
ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पर जारी समन पर अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। उन्हें बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, "यह हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने जमानत दे दी है। इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है।"
लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानत बांड पर जमानत दी गई है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, लेकिन अदालत ने समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई। तेज प्रताप यादव को पहली बार जमीन के बदले नौकरी मामले में समन भेजा गया है। अदालत ने शर्तें लगाई हैं कि आरोपी अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। राउज एवेन्यू अदालत ने 18 सितंबर को छह अन्य लोगों के साथ उन्हें भी समन जारी किया था।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने छह अगस्त को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। छह जुलाई को राउज एवेन्यू अदालत ने समय दिया था और निर्देश दिया था कि ईडी अगली सुनवाई तक अतिरिक्त/अंतिम आरोप पत्र दाखिल करे। अदालत के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक भी पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को जांच की स्थिति और एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया।
इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को जमानत दे दी थी। ईडी ने बिना गिरफ्तारी के ही उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इस मामले में अमित कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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