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Patna पटना: पटना नगर निगम ने शहर में मीट और मछली की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब पटना के हर मीट और मछली बेचने वाले को लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा।ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सरकार हर बेचने वाले को एक यूनिक QR कोड देगी, जिससे कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लिक पर दुकान की पूरी जानकारी देख सकेंगे। साफ़-सफ़ाई और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर लिया गया यह फ़ैसला पटना के लिए गेम-चेंजर साबित होगापटना नगर निगम ने शहर में मीट और मछली की गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया लाइसेंस सिस्टम लागू करने का फ़ैसला किया है। अब सभी बेचने वालों को सालाना लाइसेंस लेना होगा, जिसकी फ़ीस ₹2,000 होगी। गरीबी रेखा से नीचे के दुकानदारों को इस फ़ीस से छूट दी जाएगी और उन्हें सिर्फ़ ₹20 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी।
यह फ़ैसला नगर आयुक्त यशपाल मीणा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। लाइसेंस मिलने के बाद दुकानों को एक यूनिक QR कोड दिया जाएगा, जिसमें दुकान और बेचने वाले की पूरी जानकारी होगी।
गैर-कानूनी दुकानों की पहचान शुरू
नगर निगम की जांच में पता चला है कि शहर में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस वाली मीट और मछली की दुकानें चल रही हैं। कई इलाकों में, लाइसेंसिंग सिस्टम सालों से लागू था, और खुले में बिक्री आम बात हो गई थी। हाल ही में हुई जांच में 1,400 से ज़्यादा गैर-कानूनी दुकानों की पहचान हुई है, जिन्हें नोटिस जारी करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा गया है।नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जो लोग तय समय में अप्लाई नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी दुकानें बंद भी की जा सकती हैं। डिजिटल पहचान, रेगुलर लाइसेंसिंग और फ्लाइंग स्क्वाड इंस्पेक्शन से अस्त-व्यस्त मीट और मछली मार्केट पर कंट्रोल होगा और कामकाज ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से होगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड और दुकानें बंद करना शामिल है।
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