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Patna पटना: पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई की और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण निर्देश दिया। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने आवेदक के अधिवक्ता को राज्य सरकार और बीपीएससी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय दिया है।
हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार और बीपीएससी से याचिका में उठाई गई चिंताओं पर जवाब देने को कहा था। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर करने का निर्देश दिया। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जहां मामला अभी विचाराधीन है। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजित करने की मांग को लेकर 14 याचिकाएं दायर की गई थीं। अदालत ने सभी याचिकाओं को एक ही मामले में समाहित कर दिया।
16 जनवरी को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बीपीएससी परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने बीपीएससी और राज्य सरकार को अपने जवाब में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उन्होंने 31 जनवरी को जवाब दाखिल किया। पीठ ने परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन फैसला सुनाया कि मामले का अंतिम परिणाम बीपीएससी पीटी परिणामों की वैधता निर्धारित करेगा। अनियमितताओं के आरोपों के बीच बीपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। परीक्षा परिणाम के भाग्य का फैसला करने में यह सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।(आईएएनएस)
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