बिहार
Patna कोर्ट ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर एम. सुनील नाइक की ट्रांजिट रिमांड खारिज कर दी
Tara Tandi
24 Feb 2026 12:06 PM IST

x
Patna पटना: आंध्र प्रदेश पुलिस को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। बिहार के पटना सिविल कोर्ट ने सीनियर IPS ऑफिसर एम. सुनील नाइक को गिरफ्तार करने के लिए ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि 30 दिनों तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।
यह तब हुआ जब आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम नाइक को हिरासत में लेने के लिए पटना पहुंची, जो अभी बिहार में फायर सर्विसेज के इंस्पेक्टर जनरल (IG) के तौर पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई 2024 में आंध्र प्रदेश के डिप्टी स्पीकर रघु रामकृष्ण राजू की शिकायत के बाद गुंटूर जिले में दर्ज एक केस के आधार पर शुरू की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजू को 2021 में हिरासत में टॉर्चर किया गया और हत्या की कोशिश की गई, उस दौरान नाइक AP CID के DIG के तौर पर डेप्युटेशन पर काम कर रहे थे। नाइक को इस केस में आरोपी नंबर 7 (A7) के तौर पर लिस्ट किया गया है।
AP के अधिकारियों ने नाइक को पटना के शास्त्री नगर में उनके घर से हिरासत में लिया और उन्हें आंध्र प्रदेश ट्रांसफर के लिए ट्रांजिट वारंट लेने के लिए एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट में पेश किया।
हालांकि, कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया, और ऑपरेशन में गंभीर प्रोसेस में कमियों को हाईलाइट किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि AP पुलिस टीम वैलिड अरेस्ट वारंट या अपडेटेड केस डायरी पेश करने में फेल रही। इसके अलावा, कोर्ट ने लोकल बिहार पुलिस को पहले से इन्फॉर्म न करने को प्रोटोकॉल का गंभीर वायलेशन माना। इसलिए, कोर्ट ने रिमांड अर्जी खारिज कर दी और अधिकारी को अरेस्ट से टेम्पररी राहत दे दी।
TagsPatna कोर्ट सीनियरआईपीएस ऑफिसरएम. सुनील नाइकट्रांजिट रिमांड खारिजPatna Court SeniorIPS Officer M. Sunil Naik'stransit remand rejectedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Next Story





