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New Delhi नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके दो बेटों को बड़ी राहत देते हुए यहां की एक अदालत ने सोमवार को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के अनुसार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को एक-एक लाख रुपये का जमानत बांड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।
आरोप लालू यादव के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान से जुड़े हैं। आरोप है कि कई लोगों को उनकी जमीन लालू के परिवार के सदस्यों या संबंधित कंपनी को हस्तांतरित करने के बदले में विभिन्न रेलवे जोन में ग्रुप-डी की नौकरी की पेशकश की गई थी।
हाल ही में, अदालत ने मामले के संबंध में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा परिवार के अन्य सदस्यों को तलब किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि लालू यादव अपनी स्थिति के कारण सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में हैं। न्यायाधीश ने कहा, "समन आदेश जारी करते समय विभिन्न व्यक्तियों ने लालू के परिवार के लिए प्रचलित बाजार दरों से सस्ती दरों पर जमीन के टुकड़े बेचे थे।" आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश देते हुए अदालत ने यह भी संकेत दिया कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल अन्य आरोपी हैं - पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लोकसभा सांसद मीसा भारती, लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव, अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी। इन आरोपों में 600 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को भी मंजूरी दे दी है। यह कदम यादव परिवार के लिए "दोहरा झटका" था, जिससे उन पर कानूनी और राजनीतिक दबाव बढ़ गया।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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