बिहार

जानिए पटना हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा- साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त करे आयकर विभाग

Renuka Sahu
2 Feb 2022 6:04 AM GMT
जानिए पटना हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा- साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त करे आयकर विभाग
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फाइल फोटो 

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद साइबर क्राइम में संलिप्त अपराधियों की खोजबीन नालंदा, नवादा तथा शेखपुरा के पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद साइबर क्राइम में संलिप्त अपराधियों की खोजबीन नालंदा, नवादा तथा शेखपुरा के पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में नालंदा जिला के एसपी ने कतरीसराय थाना के करीब 10 साइबर अपराधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा आयकर विभाग को दिया है।

वहीं, नवादा जिला के पुलिस अधीक्षक ने एक दर्जन साइबर अपराधियों की पूरा रिपोर्ट विभाग को दी है। रिपोर्ट में इन साइबर अपराधियों की संपति की पूरी जानकारी दी गयी है। जबकि शेखपुरा के एसपी ने पांच साइबर क्राइम में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की एक रिपोर्ट आयकर विभाग को दी है।
कोर्ट ने इन अपराधियों की संपत्ति जब्त करने सहित उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश आयकर विभाग को दिया है। कोर्ट ने कहा कि नालंदा, नवादा तथा शेखपुरा जिला के एसपी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर आयकर विभाग सहित सम्बंधित विभाग कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की।
मामले पर सुनवाई के दौरान आयकर विभाग के आला अधिकारी को कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर तथा व्यपारी वर्ग के अलावा अन्य लोगों के यहां भी छापेमारी करें। कोर्ट ने कहा कि महंगी गाड़ी की खरीद जोरों पर है। पैसा कहां से आता है, उस बारे में भी आयकर विभाग को जांच करनी चाहिए। आयकर विभाग के आला अधिकारी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जल्द ही कार्रवाई की जायेगी।
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