बिहार

Khan Sir's की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, मिली एंटीसिपेटरी बेल

Ratna Netam
13 July 2026 5:05 PM IST
Khan Sirs  की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, मिली एंटीसिपेटरी बेल
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Patna पटना : बिहार के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैसल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जून महीने में पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई मारपीट और कथित फायरिंग मामले में अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर दी है।

खान सर के साथ उनके तीन अन्य सहयोगियों को भी अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं, इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दो सुरक्षा कर्मियों को नियमित जमानत (रेगुलर बेल) प्रदान की गई है। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर और उनके सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सोमवार को बताया कि अदालत ने मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं, पुलिस की केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की गई, इसके बाद उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी अग्रिम जमानत दे दी गई।

अधिवक्ता ने बताया कि मामले में गिरफ्तार किए गए दो सुरक्षा कर्मियों को नियमित जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज मामले में आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं, जिसका अदालत में विरोध किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस जांच और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी छह आरोपियों को राहत देने का फैसला किया।

यह मामला 2 जून का है, जब पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद हुआ था। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद से जुड़े विवाद के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी।

घटना के बाद पुलिस ने मामले में खान सर, उनके स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की थी।

इससे पहले अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई कई बार आगे बढ़ने के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया और खान सर समेत अन्य आरोपियों को राहत प्रदान की।

अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत ने पुलिस जांच और केस डायरी में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपियों को मिली जमानत से उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, पुलिस की जांच अभी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

खान सर को मिली इस कानूनी राहत के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं, पुलिस जांच पूरी होने और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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