बिहार

ECI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया प्रकाशन

shiddhant
17 Aug 2025 11:34 PM IST
ECI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया प्रकाशन
x

BIHAR:चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 6.5 मिलियन नामों की सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और सभी जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर दिए गए लिंक उपयोगकर्ताओं को ECI के Voter Service Portal (voters.eci.gov.in) पर ले जाते हैं, जहां नाम EPIC नंबर या विधानसभा क्षेत्र के बूथ के आधार पर खोजे जा सकते हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के विवरण और हटा दिए जाने के कारण प्रकाशित किए जाएं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। न्यायाधीश सूर्य कांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने 19 अगस्त तक सूची अपलोड करने की समयसीमा दी थी और 22 अगस्त की अगली सुनवाई से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

पोर्टल पर हिंदी में संदेश दिखाया गया: “वो मतदाता जिनके नाम 2025 तक बिहार मतदाता सूची में थे लेकिन 01.08.2025 के ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं।” एक नोट में यह भी कहा गया कि BLO और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों, अन्य ग्राम प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन मतदाताओं की सूची तैयार की है, जिनकी गिनती फॉर्म प्राप्त नहीं हुई। असंतुष्ट व्यक्ति Aadhaar कार्ड की प्रति के साथ दावा दर्ज कर सकते हैं। डाउनलोड किए जाने वाले मशीन-रीडेबल और सर्चेबल PDF में निम्नलिखित फ़ील्ड्स हैं: क्रम संख्या, EPIC नंबर, मतदाता का नाम, संबंध का प्रकार, संबंधी का नाम, पुराने पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, उम्र, लिंग, और गैर-समावेशन का कारण (1 अगस्त 2025 तक)

रविवार शाम तक बिहार के सभी जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर सूचियाँ अपलोड कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतरिम आदेश में कहा कि सूची प्रकाशित करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों को सुधार हेतु आवेदन करने का अवसर देने के लिए आवश्यक है। ECI को Aadhaar को वैध पहचान पत्र मानने और समाचार पत्र, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने का निर्देश भी दिया गया। फिलहाल, ECI ने इन सूचियों से संबंधित कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है।

Next Story