बिहार
पुणे ज़मीन सौदा मामले पर बोले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – “एक महीने में सच सामने आ जाएगा”
Gulabi Jagat
8 Nov 2025 2:29 PM IST

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Patna, पटना : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि उनके सहयोगी, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे से जुड़े पुणे भूमि सौदे के पीछे की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर आने की उम्मीद है। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार कर रहे शिंदे ने पटना में एएनआई से कहा, "महाराष्ट्र के सीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और हमें एक महीने में इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी।" यह विवाद पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बेचे जाने से जुड़ा है, जो अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी है । इस सौदे की आलोचना ज़मीन का कथित तौर पर कम मूल्यांकन और स्टांप शुल्क की चोरी के लिए की गई है।
इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा; सभी शामिल लोगों की पहचान करने वाली जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।"
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तथा "किसी को भी नहीं बख्शा गया है।" एफआईआर में पार्थ पवार का नाम न होने पर विपक्षी दलों की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "जो लोग यह भी नहीं समझते कि एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) क्या होती है, वे ही ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज की जाती है।"
उन्होंने कहा, "इस मामले में कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। यह समझना ज़रूरी है कि जब एफ़आईआर दर्ज होती है, तो इसमें सभी संबंधित पक्ष शामिल होते हैं: जिन्होंने दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने बेचा, जिन्होंने ग़लत पंजीकरण में मदद की और जिन्होंने बदलाव किए। अगर जाँच के दौरान नए नाम या संबंध सामने आते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा एफ़आईआर में किसी को भी नहीं बख्शा गया है। जाँच रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।"
"उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मेरे विचार से सहमत हैं। कल भी, हमने एक मिनट भी इंतज़ार नहीं किया; प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और मुख्य रूप से ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई। यह सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही कुछ छिपाती है। अगर कोई ग़लत काम करता है, तो यह सरकार उसे कभी नहीं बचाएगी," मुख्यमंत्री फडणवीस ने ज़ोर देकर कहा।
विपक्ष ने इस सौदे में अनियमितताओं का हवाला देते हुए न्यायिक जाँच की माँग की है। अजित पवार ने इस सौदे से खुद को अलग करते हुए दावा किया है कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।
उप जिला रजिस्ट्रार संतोष अशोक हिंगाने द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी शीतल किशनचंद तेजवानी, दिग्विजय अमरसिंह पाटिल और निलंबित उप-रजिस्ट्रार रवींद्र बालकृष्ण तारू ने सर्वे नंबर 88, मौजे मुंधवा में जमीन के विक्रय विलेख के पंजीकरण के दौरान कथित तौर पर छह करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क की चोरी की साजिश रची।
जिला प्रशासन द्वारा 9 मई, 2025 को जारी आधिकारिक पत्र में 5.89 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क के भुगतान का निर्देश दिए जाने के बावजूद, अनिवार्य राशि वसूले बिना ही बिक्री विलेख निष्पादित कर दिया गया। इस कथित कृत्य से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(5), 318(2) और 3(5) के साथ महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 59 के तहत दर्ज की गई है।
पुणे में पंजीकरण महानिरीक्षक ने कथित भूमि घोटाले पर मुंबई में अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।
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