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Bihar बिहार: बिहार के छपरा व्यवहार न्यायालय में गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सारण जिले के विभिन्न थानों में वर्ष 2025 में दर्ज गंभीर मामलों को चिन्हित कर न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर उनका निष्पादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरियापुर थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-09 राजीव कुमार भारती की अदालत ने दरियापुर थाना कांड संख्या 07/20 (दिनांक 07.01.20) में दर्ज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों बनारस राय और नुनु राय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना जमा नहीं करने पर उन्हें 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने समय पर और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया और अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने एक डॉक्टर और एक अनुसंधानकर्ता समेत आठ गवाह पेश किए, जिन्होंने अभियुक्त की संलिप्तता साबित की।
लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार बहस की और सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर जैती गाँव निवासी रामजीवन राय के पुत्र बनारस राय और नुनु राय को दोषी करार दिया। इस बीच, सारण पुलिस का कहना है कि जिले में अन्य गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
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